चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- हाईकोर्ट में चुनाव नोटिफिकेशन को चैलेंज करें कांग्रेस

दिल्ली/जबलपुर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता को एक बार फिर से हाईकोर्ट में चुनाव नोटिफिकेशन को चैलेंज करने की बात कही है। इसके बाद सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने जानकारी दी कि कांग्रेस कल यानी गुरुवार 16 दिसंबर को जबलपुर हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ याचिका दायर की थी, इस याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर कर रहे हैं।
दरअसल मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया था, जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद, जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी की गई थी।

सरकार के इस फैसले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता सैय्यद जफर और जया ठाकुर ने 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में पंचायत अधिनियम में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई थी। इसमें बताया गया कि यह संशोधन संविधान की धारा 243 से कवर्ड नहीं है। इससे पहले कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची थी, लेकिन हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।