संदीप मेहरा विशेष संबाददाता
होशंगाबाद । हत्या के आरोपियों को अजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया सत्र न्यायाधीश एसकेपी कुलकर्णी द्वारा उनके न्यायालय में विचारधीन शास्त्र प्रकरण 133 बटे 13 शासन विरुद्ध नीलेश कुचबंदिया व अन्य साथी निवासी बाबई । राजेश चौहान की हत्या किए जाने के आरोप में धारा 302 बटे 149 धारावी मैं दोषी पाते हुए सभी छह आरोपियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक आरोपियों पर 55, 55 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया शासन की ओर से फिर भी कर रहे के के थापक ने बताया की महेश महेश वर्क गोलू खेती किसानी करता था दिनांक 17 /11/12 को शाम 4:00 बजे बाबई आया था तथा भीम राजपूत कमल सोनू राजपूत अनिल सभी सिराली कॉलोनी में डेरिया के बगीचे में जुआ खेलने चले गए वहां पर पहले से विकास कुचबंदिया तथा कुछ और लोग जुआ खेल रहे थे करीब शाम 5:00 बजे राजू चौहान वा राजकुमार Bolero गाड़ी से आए वाह राजू चौहान री जुआ खेलने लगा जुआ खेलते समय राजू चौहान तथा विकास के बीच विवाद होने लगा और विकास राजू को गाली रखने लगा इतने में जगदीश वर्क जग्गू कुचबंदिया विशाल कुचबंदिया नीलेश कुचबंदिया और उसके साथियों ने हथियारों से लैस होकर अपने दो तीन अन्य साथियों राजू चौहान पर राजू चौहान आज बचकर ना जाए साले को मारो तब जग्गू विवेक विशाल ने राजू चौहान को घेर कर पकड़ लिया तभी नीलेश को जवनिया ने विकास को फंसा दिया और बोला मार साले को हम राजू को छोड़ना नहीं है सभी आरोपियों ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया आज न्यायालय में राजू चौहान हत्याकांड मामले में न्यायालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।